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अब इस बैंक के ग्राहकों को लगा झटका, RBI ने लगाई कैश निकालने पर पाबंदी

अगर आप भी लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd.)के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India)ने इस बैंक पाबंदियां लगा दी हैं.

Updated on: 30 Jan 2022, 05:47 PM

highlights

  • भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख की निकासी लिमिट के अलावा कई अन्य प्रतिबंद लगाए 
  • जानकारी के मुताबिक 29 जनवरी की सुबह से सभी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं
  • बैंक के ग्राहकों में मची खलबली, ग्राहकों  का लगा जमावड़ा 

नई दिल्ली :

अगर आप भी लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd.)के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India)ने इस बैंक पाबंदियां लगा दी हैं. जानकारी के मुताबिक इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से अब ग्राहक 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे. साथ ही लोन व लॅाकर संबंधी अन्य कई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं. जानकारी के मुताबिक ये पाबंदियां 29 जनवरी की सुबह से ही प्रभावी हो गई हैं. जैसे ही ग्राहकों को यह खबर मिल रही है, संबंधित बैंक की ब्रांचों पर ग्राहकों का जमावड़ा लगा है.
 आपको बता दें कि सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई ऋण, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा.

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आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा कि बैंक के किसी जमाकर्ता को बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष रकम में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इससे पहले आरबीआई ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन पर वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना और मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर केवाईसी मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

आरबीआई ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ के निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई ने दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. वहीं कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, जोधपुर पर प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया था.