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सावधान : 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, लग सकता है 10 हजार रुपए का जुर्माना

Pan-Aadhaar Link Last Date: मार्च का महीना खत्म होने को है. महीने के केवल 4 दिन ही शेष बचे हैं. ऐसे में कुछ ऐसे काम हैं, जो आपको 31 मार्च से पहले निपटा लेने चाहिएं, वरना आपके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है

Updated on: 27 Mar 2023, 04:14 PM

highlights

  • मार्च का महीना खत्म होने को है
  • महीने के केवल 4 दिन ही शेष बचे हैं
  • कुछ ऐसे काम हैं, जो आपको 31 मार्च से पहले निपटा लेने चाहिएं

New Delhi:

Pan-Aadhaar Link Last Date: मार्च का महीना खत्म होने को है. महीने के केवल 4 दिन ही शेष बचे हैं. ऐसे में कुछ ऐसे काम हैं, जो आपको 31 मार्च से पहले निपटा लेने चाहिएं, वरना आपके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. आपको बता दें कि एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो रही है. नए वित्त वर्ष में कई पुराने नियम और कानून बदल जाते हैं. कई बार नए नियमों की जानकारी न होने पर हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. आपको समय रहते जिन कामों को निपटा लेना चाहिए उनमें पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल हैं. 

31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा पैन कार्ड

अगर आप समय रहते अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करते तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसके लिए आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपके कई वित्तीय कामों में रुकावट आ सकती है. इसके लिए आयकर विभाग पहले से ही कई बार चेतावनी दे चुका है कि 31 मार्च 2013 से पहले अपना पैना कार्ड आधार के साथ लिंक करा लें, नहीं तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. पैन कार्ड बंद हुआ तो आप शेयर बाजार, बैंक अकाउंट जैसे काम नहीं करा पाएंगे. 

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बंद कार्ड किया यूज तो लगेगा जुर्माना

इसके साथ ही अगर कोई अपनी डिएक्टिवेट पैन कार्ड इस्तेमाल करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है आयकर अधिनियम की धारा 272 के तहत इसके लिए आपको 10 हजार रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है. बेहतर होगा कि आप 31 मार्च से पहले ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा लें. इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक करने की लेट फीस (30 जून 2022) के रूप में एक हजार रुपए फाइन रखा है, 

घर बैठे आधार को पैन से करें लिंक

  • आयकर की अधिकारिक वेबसाइट  www.incometax.gov.in पर विजिट करें
  • इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं और आधार पर क्लिक करें
  • आपको अपने स्क्रीन पर नई विंडो खुलकर आएगी
  • फिर अपने पैन, आधार और मोबाइल से जुड़ी जानकारी भर दें
  • यहां पर 'I validate my Aadhaar details' का ऑप्शन चुनें
  • रिजस्टर्ड नंबर पर ओटीपी मिलने पर उसको भर दें
  • अब validate पर क्लिक करें
  • यहां जुर्माने की राशि जमा करने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा