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UP: चूहे को पानी में डुबोकर मारना शख्स को पड़ा भारी, मिली ये सजा

चूहे को पानी में डुबोकर मारने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 घंटे पुलिस हिरासत में बिताना पड़ा. आरोपी की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई. पुलिस ने मामले की जांच की जा रही है. हालांकि पुलिस अधिकारी आलोक मिश्रा ने कहा कि मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि चूहे जानवरों की श्रेणी में नहीं आते हैं. उन्होंने कहा, हमने मामले में कानूनी राय मांगी है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी ने कहा कि पशु कार्यकर्ता विकेंद्र शर्मा ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.

Updated on: 27 Nov 2022, 11:40 AM

बरेली:

चूहे को पानी में डुबोकर मारने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 घंटे पुलिस हिरासत में बिताना पड़ा. आरोपी की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई. पुलिस ने मामले की जांच की जा रही है. हालांकि पुलिस अधिकारी आलोक मिश्रा ने कहा कि मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि चूहे जानवरों की श्रेणी में नहीं आते हैं. उन्होंने कहा, हमने मामले में कानूनी राय मांगी है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी ने कहा कि पशु कार्यकर्ता विकेंद्र शर्मा ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.

विकेंद्र ने अपनी शिकायत में कहा, मैंने देखा कि आरोपी चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर और उसे नाली के पानी में डुबो कर उसे प्रताड़ित कर रहा था. मनोज कुमार ने उससे पूछताछ की तो उसने जवाब दिया कि वह इस हरकत को दोहराएगा. शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने चूहे को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं रहा.

दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने मृत चूहे को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेज दिया. लेकिन पशु चिकित्सा अस्पताल के कर्मचारियों ने शव परीक्षण करने से इनकार कर दिया. इसके बाद मृत चूहे को बदायूं से लगभग 60 किलोमीटर दूर बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) भेजा गया.

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईवीआरआई के अधिकारियों ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि मृत चूहे की जांच के लिए शिकायतकर्ता ने खुद 225 रुपये का भुगतान किया.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.