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Wrestlers Harassment Case: बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए ठोस सबूत, कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. अब दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में उनके खिलाफ बयान दर्ज कराया है. पुलिस ने कहा कि उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं.

Updated on: 24 Sep 2023, 06:59 PM

नई दिल्ली:

Wrestlers Harassment Case: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपना बयान दिया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे हैं. वो सबकुछ जानते हुए ये सब कर रहे थे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है. उन्होंने महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा. उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पुलिस के पास ठोस सबूत है. राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल के सामने दिल्ली पुलिस ने दलील दी. 

दिल्ली पुलिस ने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में ताजिकिस्तान की कथित घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि ये घटनाएं उनकी सोच और कार्यों को रेखांकित करती है. बता दें कि ताजिकिस्तान में एक आयोजन के दौरान बृजभूषण सिंह ने एक महिला पहलवान को गले लगाया था, इस पर महिला पहलवान असहज हो गई थी. अपने इस बतार्व के लिए उन्होंने कहा कि उसने ऐसा एक पिता की तरह किया. 

इतना ही नहीं बृजभूषण सिंह पर एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया था कि बिना अनुमति उन्होंने एक महिला पहलवान की शर्ट उठाकर पेट को टच किया था. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि यह सच है कि घटना भारत के बाहर हुई है, लेकिन यह सच है.