Rahul Gandhi ने तुगलक लेन वाला बंगला किया खाली, मां के घर हुए शिफ्ट
Rahul Gandhi vacated his residence after being disqualified as Lok Sabha MP : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना तुगलक लेन वाला बंगला खाली कर दिया है. लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने तय समय में अपना बंगला खाली कर दिया है. इस बंगले में वो...
highlights
- राहुल गांधी ने खाली किया अपना बंगला
- तुगलक लेन से जनपथ पर शिफ्ट हुए राहुल गांधी
- मां सोनिया गांधी के साथ रहेंगे राहुल गांधी
नई दिल्ली:
Rahul Gandhi vacated his residence after being disqualified as Lok Sabha MP : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना तुगलक लेन वाला बंगला खाली कर दिया है. लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने तय समय में अपना बंगला खाली कर दिया है. इस बंगले में वो पहली बार सांसद बनने के बाद से करीब दो दशक से रह रहे थे. लेकिन अब वो अपनी मां सोनिया गांधी के घर में शिफ्ट हो गए हैं. अब से राहुल गांधी भी 10 जनपथ में ही रहेंगे. अभी तक इस बंगले की पहचान सिर्फ सोनिया गांधी के घर के रूप में थी.
कभी सुपर पीएमओ हुआ करता था 10 जनपथ
बता दें कि यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी को सुपर पीएम कहा जाता था. और उनके घर को सुपर पीएमओ. क्योंकि वो यूपीए की सलाहकार समिति की अध्यक्ष भी थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस पद को खत्म करना पड़ा था. सोनिया गांधी को बतौर सांसद वो घर मिला हुआ है और अब भी वो उसी में रहती हैं. सोनिया गांधी के घर को ही अब राहुल गांधी अपने घर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे.
#WATCH | Trucks from Congress leader Rahul Gandhi's 12 Tughlak Lane bungalow leave for his mother and UPA chairperson, MP Sonia Gandhi's residence at 10 Janpath.
— ANI (@ANI) April 14, 2023
He is vacating his residence after being disqualified as Lok Sabha MP. pic.twitter.com/t4gANaLaRm
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12 तुगलक लेन से 10 जनपथ शिफ्ट हुआ सामान
शुक्रवार को दोपहर के बाद राहुल गांधी के घर का सामान ट्रकों में लदकर 12 तुगलक लेन से 10 जनपथ के पते पर पहुंचाया गया. राहुल गांधी ने कहा था कि उनसे 50 बार सरकार उनका घर छीन ले, लेकिन वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध जारी रखेंगे. बता दें कि मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था और दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी. इसी के बाद उन्हें अपने बंगले को खाली करने का नोटिस मिला था.
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