मकर संक्रांति के मौके पर न हो पतंगबाजी, गुजरात हाई कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका
गुजरात हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आगामी मकर संक्रांति के मौके पर पूरे राज्य में पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगाने की मांग की है.
नई दिल्ली:
गुजरात हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आगामी मकर संक्रांति के मौके पर पूरे राज्य में पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगाने की मांग की है. पशु कल्याण फाउंडेशन गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करने वाले मौलिक मांकड़ ने पतंग और धागे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका में कहा है कि इससे लोग बड़ी संख्या मं एकत्रित होंगे. हाई कोर्ट ने इस बारे में सरकारी वकील से सरकार की राय प्राप्त करने को कहा है. अगले हफ्ते मामले की सुनवाई होगी.
9 से 17 जनवरी तक एक स्थान पर लोग जमा न हों, ऐसा जनहित याचिका दायर करने वाला फाउंडेशन चाहता है. याचिका में यह भी कहा गया है कि लोग स्ट्रीट वेंडरों से पतंग के धागे को कांच से कोट करने के लिए भी इकट्ठा होते हैं. लोग दोस्तों और परिवारों के साथ त्योहार मनाएंगे, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है.
याचिका में आशंका जताई गई है कि पतंग और धागे के विक्रेता और पतंग के धागे को कोटिंग करने वाले कोरोना के सुपरस्प्रेडर बन सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि एक स्थान पर 4 से अधिक लोग इकट्ठा न हों. उधर, गुजरात की विजय रुपाणी सरकार ने मकर संक्रांति के मौके पर सालाना अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को रद्द कर दिया है.
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