शहाबुद्दीन को सजा सुनाने वाले जज का तबादला, खुद लगाई थी गुहार
तेजाब कांड के मिख्य आरोपी शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाने वाले सिवान जज का पटना ट्रांसफर कर दिया गया है। 11 दिसंबर 2015 को जज अजय श्रीवास्तव ने सीवान कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
नई दिल्ली:
तेजाब कांड के मिख्य आरोपी शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाने वाले सिवान जज का पटना ट्रांसफर कर दिया गया है। 11 दिसंबर 2015 को जज अजय श्रीवास्तव ने सीवान कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
इस तबादले को शहाबुद्दीन के जमानत के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जज के जान को खतरा हो सकता था और इसी वजह से शहाबुद्दीन को जमानत मिलने के बाद ही जज अजय कुमार ने अपने ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। जज के गुहार को गंभीरता से लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को उनका ट्रांसफर कर दिया।
उनके तबादले के बाद भाजपा प्रवक्ता विनोद नारायण झा ने कहा कि जज साहब खुद अपने ट्रांसफर की बात कर रहे हैं क्योंकि सीवान में दहशत का माहौल बना हुआ है।
गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2015 को जज अजय श्रीवास्तव ने सीवान कोर्ट ने तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
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