50 हजार से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन पर अब बैंक में दिखानी होगी ओरिजनल आईडी
सरकार ने मनी लांड्रिंग रोकने के लिए ये कदम उठाया है। इस बाबत मोदी सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
नई दिल्ली:
अब आपको बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों में कैश ट्रांजेक्शन के दौरान अपनी ओरिजनल आईडी दिखानी पड़ेगी। सरकार ने मनी लांड्रिंग रोकने के लिए ये कदम उठाया है। इस बाबत मोदी सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किए हैं। नए नियमों के मुताबिक रिपोर्ट करने वाली इकाई को ग्राहकों की ओर से दिए गए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज को ऑरिजनल और उसकी कॉपी के साथ मिलाना होगा।
और पढ़ें: किदांबी श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज अपने नाम किया, मात्र 25 मिनट में जीता मैच
रिपोर्टिंग इकाइयों को खाता खोलने वाले किसी व्यक्ति या 50,000 रुपये से अधिक का लेन-देन करने वालों से बायोमेट्रिक पहचान नंबर आधार और अन्य आधिकारिक दस्तावेज लेना जरूरी है। इसी तरह की अनिवार्यता 10 लाख रुपये से अधिक के नकद सौदे या उतने ही मूल्य के विदेशी मुद्रा सौदे के लिए भी तय की गई है।
और पढ़ें: वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने कप्तान विराट कोहली
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Kya Kehta Hai Islam: मृत्यु के बाद क्या होता है आत्मा के साथ, इस्लाम धर्म में छिपा है मौत के बाद का पूरा सच
-
Bahai Religion: बहाई धर्म क्या है, जानें दुनिया का सबसे नया धर्म कब और कैसे आया
-
Shani Jayanti 2024: ये 4 राशियां हैं शनिदेव को बहुत प्रिय, शनि जयंती से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन!
-
बड़ी रोचक है Somnath Jyotirlinga की कहानी, बहुत कम ही लोग जानते होंगे ये दिलचस्प बातें