logo-image

NGT का निर्देश, तत्काल प्रभाव से जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर लगे रोक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शनों को रोके।

Updated on: 06 Oct 2017, 05:14 AM

नई दिल्ली:

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोके।

एनजीटी ने सख्त आदेश देते हुए कहा, 'जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों से ध्वनि प्रदूषण होता है और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत इस पर रोक लगनी चाहिए।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार, एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जंतर-मंतर रोड पर होने वाले सभी तरह के प्रदर्शन, लोगों के इकट्ठा होने और सार्वजनिक भाषण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आरएस राठौर ने दिल्ली सरकार के साथ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) कहा है कि वह जंतर-मंतर रोड पर लगे सभी अस्थायी ढांचे, लाउड स्पीकर और जनता को संबोधित करने वाले सिस्टम को तत्काल हटाए।

और पढ़ें: शल्य नहीं, भीष्म हूं, नहीं होने दूंगा अर्थव्यवस्था का चीर हरण: सिन्हा

गौरतलब है कि एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि जंतर-मंतर पर होने वाले धरने और विरोध प्रदर्शन की वजह से बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है। पीठ ने जंतर-मंतर की जगह प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान को तय करने की संभावना पर विचार करने को कहा है।

और पढ़ें: अभी बाकी है अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन पर मोदी सरकार का इम्तिहान