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आयकर विभाग 7 जून को लॉन्‍च करेगा नया ई-फाइलिंग पोर्टल

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक अच्छी पहल किया है. आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है. नए वेब पोर्टल पर ITR फाइलिंग पहले से ज्यादा आसान और झंझट मुक्त होगी.

Updated on: 20 May 2021, 07:08 PM

दिल्ली :

आयकर विभाग (Incoem Tax Department ) ने करदाताओं के लिए एक अच्छी पहल किया है. आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है. नए वेब पोर्टल पर ITR फाइलिंग पहले से ज्यादा आसान और झंझट मुक्त होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए वेब पोर्टल को लेकर एक आदेश जारी किया है. इसका इस्तेमाल आईटीआर दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा. बता दें कि 7 जून को आयकर विभाग नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉंच होगा.

मौजूदा वेब पोर्टल एक जून से छह जून तक बंद रहेगा. आयकर विभाग के सिस्टम विंग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov से नए पोर्टल www.incometaxgov.in पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और सात जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा. बयान में कहा गया है कि नए पोर्टल को लॉन्‍च करने की तैयारियों और माइग्रेशन गतिविधि के लिए आयकर विभाग का मौजूदा पोर्टल एक जून से 6 जून तक 6 दिनों के लिए उपलब्‍ध नहीं होगा. विभाग ने कहा कि इस अवधि के दौरान मौजूदा पोर्टल करदाताओं और आयकर विभाग के अधिकारियों दोनों के लिए ही अनुपलब्‍ध रहेगा.

आयकर विभाग की ओर से बताया गया है कि 1 जून से 6 जून के दौरान पुराना वेब पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in न तो टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध होगा और न ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए. आदेश में इनकम टैक्स के अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करें, ताकि तब तक टैक्सपेयर्स नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें. साथ ही इस बीच टैक्सपेयर और विभाग के अधिकारी के बीच निर्धारित कोई भी काम स्थगित किया जा सकता है या फिर पहले ही निपटाया जा सकता है. 

ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल टैक्सपेयर्स अपना निजी या बिजनेस कैटेगरी के ITR भरने के लिए करता है. यहां रिफंड से जुड़ी शिकायत और टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े दूसरे कामों को भी निपटाया जाता है. आयकर अधिकारी इस पोर्टल का इस्‍तेमाल नोटिस जारी करने, टैक्सपेयर्स से जवाब मांगने, और उनके सवालों का जवाब देने के लिए करते हैं.