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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भर्ती घोटाले में कोर्ट ने भेजा नोटिस

शिकायत में बरखा शुक्ला ने 85 ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची भी दी थी जिनकी नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप था।

Updated on: 18 Jan 2017, 09:44 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली महिला आयोग में भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विशेष अदालत ने अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को नोटिस भेजा है।

कोर्ट के नोटिस में स्वाति मालीवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो के दायर चार्जशीट पर अपना पक्ष रखने के लिए पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 के तहत ये नोटिस भेजा गया है।

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दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला की शिकायत पर एसीबी ने मामले की जांच शुरू की थी।

बरखा शुक्ला ने आरोप लगाया था कि आयोग में गलत तरीके से कई आ आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी।

इस मामले में 21 दिसंबर 2016 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अपनी शिकायत में बरखा शुक्ला ने 85 ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची भी दी थी जिनकी नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप था।