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UP सरकार ने लगाया एस्मा, हड़ताल पर गए कर्मचारी तो होगी 1 साल की जेल

पुराने पेंशन और कई मांगों को लेकर यूपी सरकार के 40 लाख कर्मचारियों के धरने पर जाने की आहत से पहले ही यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाया है.

Updated on: 05 Feb 2019, 09:53 PM

नई दिल्ली:

पुराने पेंशन और कई मांगों को लेकर यूपी सरकार के 40 लाख कर्मचारियों के धरने पर जाने की आहत से पहले ही यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाया है. यूपी की योगी सरकार ने राज्य के सभी विभागों और निगम पर अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 'एस्मा' लागू कर दिया है. यूपी के मुख्य सचिव अनूप चंद पांडेय ने एस्मा को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. एस्मा के लागू होते ही यूपी सरकार के कर्मचारियों पर कई तरह की पाबंदी लागू हो गई है. इस नियम के लागू होने के बाद कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं. एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल को अवैधा माना जाता है. अगर कोई कर्मचारी इसका उल्लंघन करता है और दोषी पाया जाता तो उसे क्रिमिनल प्रोसीजर 1985 के तहत बिना किसी वॉरंट के गिरफ्तार किया जा सकता है.

एस्मा संसद की ओर से पारित किया गया अधिनियम है जिसे 1968 में लागू किया गया था. इस कानून के जरिए हड़ताल के दौरान आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित करने वाले सभी आवश्यक सेवाओं की बहाली सुनिश्चित कराने की कोशिश की जाती है और इसमें राज्य सरकार खुद किसी भी सेवा को आवश्यक सेवा घोषित कर सकती है. गौरतलब है कि एस्मा के तहत डाक सेवा, रेलवे, हवाई अड्डे समेत अलग-अलग आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल किए जाते हैं.

गौरतलब है कि बीते महीने यूपी के शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुट 6 फरवरी से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था. इस हड़ताल में करीब यूपी सरकार के 40 लाख कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है.