ट्रैफिक नियमों की चूक आज से जेब पर पड़ेगी बहुत भारी, जेल भी पड़ेगा जाना
आज यानी 1 सितंबर से देश भर में नया मोटर व्हीइकल एक्ट लागू हो रहा है. इसके तहत कई लापरवाहियों पर 5 गुना तो कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में तो 30 गुना तक जुर्माना बढ़ा दिया गया है.
highlights
एग्रीगेटर्स द्वारा लाइसेंस शर्त तोड़ने पर 25 हजार रुपये.
नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान हैं बड़े कठोर.
30 गुना तक बढ़ाया गया ट्रैफिक जुर्माना.
नई दिल्ली.:
रविवार से यदि आप कार, बाइक या फिर कोई भी वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करेंगे, तो यह आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ेगा. आज यानी 1 सितंबर से देश भर में नया मोटर व्हीइकल एक्ट लागू हो रहा है. इसके तहत कई लापरवाहियों पर 5 गुना तो कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में तो 30 गुना तक जुर्माना बढ़ा दिया गया है. यही नहीं, कुछ मामलों में तो जेल का प्रावधान भी रखा गया है. खासकर यदि नाबालिग वाहन चालक से कोई दुर्घटना होती है, तो सजा उसके अभिभावकों को भुगतना पड़ सकती है.
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किस लापरवाही पर कितना जुर्माना या सजा
- शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माना. दूसरी बार 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना.
- बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया.
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये हुआ.
- सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया.
- नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले जहां 500 रुपये जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
- यही नहीं, नाबालिग के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर माता पिता या मालिक दोषी होंगे. इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है.
- सड़क नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये.
- टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान.
- बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये हुआ.
- इमरजेंसी गाड़ी मसलन एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का जुर्माना.
- ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपये जुर्माना.
- ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर एलएमवी के लिए 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपये हुआ.
- डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये.
- गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये.
- सवारियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना.
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