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Traffic Challan: हेलमेट न पहनने पर भी नहीं कटता इनका चालान, देखकर भी कुछ नहीं कर पाती पुलिस

Traffic Challan: सरकार ने इन दिनों दोपहिया वाहन चालकों के लिए नियम बड़े सख्त कर दिए हैं. हालांकि सरकार ने ट्रैफिक रूल्स में सख्ती लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए की है.

Updated on: 25 Jan 2024, 10:47 AM

New Delhi:

Traffic Challan: सरकार ने इन दिनों दोपहिया वाहन चालकों के लिए नियम बड़े सख्त कर दिए हैं. हालांकि सरकार ने ट्रैफिक रूल्स में सख्ती लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए की है. इसी क्रम में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर मोटा जुर्माना वसूला जाता है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में तो हेलमेट न पहनने पर 5000 रुपए तक का चालान भरने का प्रावधान है. लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग भी है, जिसको हेलमेट न पहनने की छूट दी गई है. इन लोगों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है. यहां तक कि जब ये लोग बिना हेलमेट पहने सड़क पर निकलते हैं तो पुलिस भी इनको नहीं रोकती.

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इन लोगों के हेलमेट न पहनने की छूट

देश के इस वर्ग पर न तो नए मोटर व्हीकल एक्ट का असर होता है और न ही किसी कानून का. अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर देश में ऐसा कौन है, जिसको कानूनी दायरे से बाहर रखा गया है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की. क्योंकि सिख समुदाय के सिर पर पगड़ी होती है, जिसकी वजह से ये हेलमेट नहीं पहन पाते. इसके साथ हादसे के समय  इनकी पगड़ी भी हेलमेट का ही काम करती है. इसके साथ ही मेडिकल कंडीशन होने पर भी इस तरह की छूट का प्रावधान है. मसलन, अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई हेलमेट नहीं पहन सकता तो वो भी चालान से बच सकता है. हालांकि उसको इसका सबूत पेश करना होगा.

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क्या कहना है नियम

आपको बता दें कि हेलमेट रेगुलेशन एंड लॉ इन इंडिया के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर 5000 रुपए का जुर्माना और तीन साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने का प्रावधान है. वहीं, नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अगर दोपहिया वाहन पर चार साल का बच्चा भी अगर हेलमेट नहीं पहनता तो उसका भी चालान काटा जा सकता है.