logo-image

अगर कोई 1 रुपये का छोटा सिक्का (1 Rupee Small Coin) या 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करे तो यहां करें शिकायत

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank-RBI) ने साफ किया है कि सभी लोगों को बगैर किसी झिझक के सभी सिक्कों 1 रुपये का छोटा सिक्का (1 Rupee Small Coin) या 10 रुपये का सिक्का आदि को स्वीकार करना चाहिए. RBI का कहना है कि सभी मौजूदा सिक्के वैध हैं.

Updated on: 05 Oct 2019, 03:46 PM

नई दिल्ली:

अगर आपसे कोई दुकानदार 1 रुपये का छोटा सिक्का (1 Rupee Small Coin) या 10 रुपये का सिक्का (10 Rupee Coin) लेने से मना करें तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank-RBI) ने साफ किया है कि सभी लोगों को बगैर किसी झिझक के सभी सिक्कों को स्वीकार करना चाहिए. RBI का कहना है कि मौजूदा सभी सिक्के वैध हैं. RBI ने बैंकों को निर्देश भी दिया है कि वे अपनी शाखाओं में सिक्के बदलने के लिए आने वाले ग्राहकों को नहीं लौटाएं.

यह भी पढ़ें: Gold Rate Today 5th October: नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग को लेकर किया बड़ा फैसला

RBI का कहना है कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए समय-समय पर नए सिक्के चलन में लाए जाते हैं. उन सभी सिक्कों की विशेषताएं अलग होती हैं. नए सिक्के विभिन्न विचारों, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति से प्रेरित होती हैं.

यह भी पढ़ें: ​​​​​Petrol Price Today 5th Oct: आम आदमी को राहत, 3 दिन से सस्ता हो रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है भाव

संदेह की वजह से कुछ सिक्कों के चलन में देखी गई थी रुकावट
बता दें कि संदेह की वजह से कुछ सिक्कों के चलन में रुकावट देखी गई थी. उस समय RBI ने कहा था कि कुछ सिक्कों को लेकर व्यापारियों और दुकानदारों में संदेह है. यही वजह है कि वे इन सिक्कों को स्वीकार नहीं कर रहे थे. देश के कुछ हिस्सों में सिक्कों के चलन में काफी दिक्कतें देखने को मिली थीं. उस दौरान रिजर्व बैंक ने लोगों से अपील की थी कि वे इस तरह के अफवाहों पर कोई भी ध्यान नहीं दें और बगैर झिझक सिक्कों को स्वीकार करें. बता दें कि मौजूदा समय में 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये की राशि के सिक्के चलन में हैं.

यह भी पढ़ें: SBI के 42 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, इतनी कम हो गई होम लोन (Home Loan) की EMI

सिक्का नहीं लेने पर दर्ज होगा राजद्रोह
अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति RBI द्वारा जारी सिक्कों को नहीं लेता हैं या फिर लेने से इनकार कर देता है. ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज कराया जा सकता है. भारत में वैध मुद्रा लेने से इनकार करने वालो पर IPC की धारा 124(1) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. गौरतलब है कि नोट या मुद्रा लेने का वचन भारत सरकार (Indian Government) की ओर से दिया जाता है.