GST की नई दरें सोमवार से लागू, जानें क्या-क्या हो जाएगा महंगा
GST new rates apply: कई दिनों से चली आ रही अटकलों पर कल यानि सोमवार को लगाम लग जाएगी. क्योंकि जीएसटी काउंसिल (GST Council) बैठक हुए फैंसले का कल इंप्लीमेंट हो जाएगा.
highlights
- सैर-सपाटे सहित 20 चीजों के बढ़ेंगे दाम
- अस्पताल में इलाज कराना भी होगा महंगा
- सामने पैक कराकर दाल-आटा खऱीदने पर मिलेगी राहत
नई दिल्ली :
GST new rates apply: कई दिनों से चली आ रही अटकलों पर कल यानि सोमवार को लगाम लग जाएगी. क्योंकि जीएसटी काउंसिल (GST Council) बैठक हुए फैंसले का कल इंप्लीमेंट हो जाएगा. आपको बता दें कि दही, छाछ, चेकबुक सहित कई चीजें कल से महंगे रेट पर मिलेंगी. जीएसटी परिषद के मुताबिक जिन चीजों पर 5 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देना होगा. इस तरह 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा. इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है. यानि सैर-सपाटे सहित रोजमर्रा की कई जरूरत की चीजों पर कल से अधिक पैसे चुकाने होंगे. आइये जानते हैं क्या-क्या हो जाएगा महंगा.
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डिब्बा बंद रोजमर्रा सभी चीजें होंगी महंगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था. कर दर में बदलाव 18 जुलाई से प्रभाव में आएंगे. कल यानि सोमवार को सभी उक्त सभी उत्पादों पर आपको जीसटी चुकाना होगा. अभी तक कुछ खान-पान की चीजें जीएसटी मुक्त रखी गई थी. लेकिन कई चीजों को जीएसटी के दायरे लाया गया है तो कुछ की दरें भी बढ़ाई गई हैं. किस सामान पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगेगी कल आपको पता चल जाएगा.
ये चीजें अब भी रहेंगी बाहर
आपको बता दें कि टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी. इसके अलावा‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’,धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी हैं. वहीं सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था. सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अबतक 12 प्रतिशत था.
सस्ती होंगी ये चीजें
हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत की गई है. पहले यह 12 प्रतिशत थी. ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो अभी 18 प्रतिशत है.
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