EPFO: 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों की आई मौज, बिना देरी अकाउंट में आएंगे 1 लाख रुपए
PF withdrawal rule: अगर आप भी किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि नए नियमों के मुताबिक आपको बिना किसी झंझट के 1 लाख रुपए तक की धनराशि आपके आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी.
highlights
- पीएफ डिपार्टमेंट ने एडवांस विड्राल के नियमों में किया बदलाव
- अब और आसानी से मिलेगा एडवांस, करना होगा ये काम
- तीन वर्किंग डे के अंदर खाते में पहुंचेगा पैसा
नई दिल्ली :
PF withdrawal rule: अगर आप भी किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि नए नियमों के मुताबिक आपको बिना किसी झंझट के 1 लाख रुपए तक की धनराशि आपके आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी. यानि अब अपने पीएफ खाते से एडवांस लेना (PF withdrawal rule) आसान हो गया है. आपको बता दें कि पहले 1 लाख रुपए निकालने पर आपको कई झंझटों का सामना करना पड़ता था. तब जाकर करीब 1 माह में पैसा आपके खाते में क्रेडिट होता था.
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सिर्फ 3 दिन में खाते में आएगा पैसा
ईपीएफओ के अनुसार यदि आप मेडिकल एडवांस क्लेम के लिए आवेदन करते हैं तो सिर्फ 3 वर्किंग डे में ही आपको खाते में पैसा पहुंच जाएगा. अब आपको पीएफ कार्यालय के चक्कर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी. इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन आपको करना होगा. जैसे आपको अस्पताल में भर्ती होने के 45 दिनों के अंदर स्लिप जमा करनी होगी. हालांकि एडवांस क्लेम में कई बार पैसा सीधे अस्पताल के खाते में भी जमा किया जा सकता है. वैसे ज्यादातर मामलों में सब्सक्राइबर्स के खाते में ही पैसा डाला जाता है. साथ ही यदि आप 1 लाख रुपए से कम धनराशि विड्रॅाल कर रहे हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती. बिना किसी झंझट के खाते में पैसा पहुंच जाता है..
तत्काल होती है पैसों की जरूरत
दरअसल, कई गंभीर बीमारी ऐसी होती हैं, जिनमें व्यक्ति को तत्काल रूप से होस्पिटल की जरूरत होती है. उनके पास डॅाक्यूमेंटेशन पूरा करने का टाइम भी नहीं होता. समस्या को गंभीरता से लेते हुए ईपीएफओ ने एडवांस मेडिकल क्लेम की शुरूआत की थी. जिसका सैकड़ों लोग बाखूबी लाभ ले भी रहे हैं. नए नियमों को और एडवांस बना दिया गया है. अब गंभीर बीमारी में आवेदन के तीसरे दिन सब्सक्राइबर्स के खाते में पैसा क्रेडिट करने का नियम है. यदि आपका पैसा आने में विलंब हो रहा है तो इसकी शिकायत भी की जा सकती है. हालांकि इसके लिए भी ईपीएफओ ने कुछ जरूरी शर्त रखी है, जैसे मरीज सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/CGHS पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए.
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