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स्वामी चिन्मयानंद की जमानत पर पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 24 फरवरी को सुनवाई

पीड़िता की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के संबंध में वह अगले हफ्ते विचार करेगा.

Updated on: 20 Feb 2020, 12:14 PM

Lucknow:

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लॉ छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बीजेपी के पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. पीड़िता की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के संबंध में वह अगले हफ्ते विचार करेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार (24 फरवरी) को सुनवाई करेगा.

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लॉ छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व भाजपा सांसद चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन फरवरी को जमानत दी थी. अब इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ सुनवाई करेगी.मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोन्साल्वेस ने बताया कि चिन्मयानंद को इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के आदेश को इस याचिका में चुनौती दी गई है. पीठ ने कहा कि याचिका को सूचीबद्ध करने के बारे में वह अगले हफ्ते विचार करेगी.

क्या है मामला

शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे. वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी. बाद में पुलिस ने राजस्थान से उसे बरामद किया था. इस मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था. वहीं, चिन्मयानंद के वकील की तरफ से छात्रा व उसके दोस्तों पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.