उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Survivor) को एम्स (AIIMS) से मिली छुट्टी, फिलहाल दिल्ली में ही रहेगी
पीड़िता के परिवार को तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने दिल्ली में ही रूकने के निर्देश जारी किया हैं.
highlights
- Unnao Rape Case Survivor को मिली एम्स से छुट्टी.
- फिलहाल तीस हजारी कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में ही रहेगा परिवार.
- पीड़िता के परिवारवालों ने कोर्ट में कहा था कि उन्नाव में उसकी जान को खतरा है.
नई दिल्ली:
Unnao Rape Case Update: उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Survivor) को दिल्ली (Delhi) के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) से डिस्चार्ज कर दिया गया है. मंगलवार देर शाम पीड़िता को अस्पताल से डिस्चार्ज (Discharge From Hospital) किया दे दिया गया. हालांकि पीड़िता के परिवार को तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने दिल्ली में ही रूकने के निर्देश जारी किया हैं.
ऐसे में पीड़िता अपने परिवार के साथ अगले एक हफ्ते तक AIIMS के जय प्रकाश नारायण ट्रामा सेंटर के हॉस्टल में ठहरेगी. इस दौरान पीड़िता के साथ उसकी मां, दो बहनें और एक भाई भी यहां रुकेंगे.
Unnao rape survivor discharged from AIIMS, court directs family to stay in Delhi
— ANI Digital (@ani_digital) September 25, 2019
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बता दें कि पीड़िता के परिवारवालों ने कोर्ट में कहा था कि उन्नाव में उसकी जान को खतरा है. लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर पीड़िता और उसके परिवार की दिल्ली में रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने गवाह सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत ये निर्देश जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी.
Unnao Rape Case मामले में पीड़िता के पिता को झूठे आर्म्स केस में फंसाने और पुलिस हिरासत में उनकी मौत के मामले में बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट ने आरोप तय किए जा चुके हैं.
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कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई करते हुए प्रथमदृष्टया पाया कि मामले में बड़ी साजिश रची गई थी. कोर्ट के मुताबिक, पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान पाए गए थे.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही इस मामले से जुड़े सभी पांचों केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिए थे और शीर्ष अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई के आदेश दिए थे.
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