Muzaffarnagar: छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में SC ने मांगी जांच रिपोर्ट, कहा-हम बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित
Muzaffarnagar: मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब नहीं दाखिल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई.
नई दिल्ली:
Muzaffarnagar: यूपी के मुजफ्फरनगर के स्कूल में छात्र को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा मामले में जांच पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा मामले में जुवेनाइल एक्ट सेक्शन 75 भी जोड़ने के लिए तेजी से काम करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा मामले में तेजी से काम करें. वह पीड़ित छात्र और अन्य छात्रों की काउंसिलिंग के लिए पेशेवर एजेंसी नियुक्त करने पर विचार कर रहा है.
मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब नहीं दाखिल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई. यूपी सरकार ने कहा कि मामले में हलफनामा दाखिल किया गया है, जांच पूरी हो चुकी है, IPC की धारा 295 को भी जोड़ा गया है. यूपी सरकार ने कहा कि तीन डॉक्टरों की कमिटी बनाई गई है, कमेटी घर गई थी और बच्चे को काउंसलिंग सेंटर आने के लिए कहा गया था, बच्चा काउंसलिंग सेंटर नहीं आ रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके साथ यही दिक्कत है बच्चा डरा हुआ है, वह सदमे में है और आप उससे मिलने की उम्मीद करते हैं? बच्चे की कांउसलिंग की जानी चाहिए. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा बच्चे के पिता ने हमसे मुलाकात की थी. बताया कि बच्चा काफी डरा हुआ है, बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा बच्चा घटना से इतना डरा हुआ है कि वह किसी से मिलना नहीं चाहता.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा शिक्षा विभाग चिल्ड्रन साइकोलोजिस्ट से बात कर इस दिशा में आगे बढ़े. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चे को बेहतर कॉउंसलिंग के लिए NNMHANS या TISS से संबंधित लोगों के पास भेज जा सकता है. हम इस मामले पर विचार कर रहे है.
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी पूरी सूचना
इससे पहले पिछली सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अब तक की कार्रवाई को लेकर पूरी सूचना मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई और उसकी सिक्यूरिटी को लेकर किसा तरह के कदम उठाए गए. इस मामले को लेकर समाज सुधारक तुषार गांधी ने एक याचिका दायर की थी. उन्होंने ये याचिका वायरल वीडियो को लेकर डाली थी.
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