उत्तर प्रदेश BJP नेता सहित 3 की हत्या में 8 को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की विशेष डकैती न्यायालय ने झांसी जिले के एक भाजपा नेता और उनके दो साथियों की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में दोषी आठ आरोपियों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और सभी पर जुर्माना भी लगाया.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की विशेष डकैती न्यायालय ने झांसी जिले के एक भाजपा नेता और उनके दो साथियों की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में दोषी आठ आरोपियों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और सभी पर जुर्माना भी लगाया.
हमीरपुर जिले के शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने शनिवार को बताया, "झांसी जिले के रानीपुर कस्बा निवासी भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार श्रोतिय अपने साथियों दीपचंद्र, विमल, मोनी पाल और रामबाबू तिवारी के साथ निजी कार से 17 दिसंबर, 2006 को शाम करीब साढ़े आठ अपने घर जा रहे थे.
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उसी दौरान पासा होटल के पास तीन निजी वाहनों से आए पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज यादव, उसके बेटे जयहिंद व भगत सिंह, रामस्वरूप, महेंद्र, वीर सिंह, सनु कुशवाहा और पांच अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिसमें भाजपा नेता मनोज, उनके साथी विमल और मोनी की मौके पर मौत हो गई थी तथा रामबाबू व दीपचंद्र घायल हो गए थे."
उन्होंने बताया, "उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थानांतरित मुकदमे की सुनवाई हमीरपुर की विशेष डकैती न्यायालय में 2007 से चल रही थी. न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज, उसके दो बेटों जयहिंद और भगत सिंह के अलावा रामस्वरूप, महेंद्र, वीर सिंह, सनु कुशवाहा और स्वामी प्रसाद को उम्रकैद की सजा सुनाई.
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इसके अलावा स्वामी प्रसाद को 1.18 लाख रुपये एवं बाकी प्रत्येक सात दोषियों पर 1.16 लाख रुपये (अलग-अलग) जुर्माना भी लगाया है. एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि इसी मामले का दूसरा आरोपी दयाराम अभी भी फरार है."
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गौरतलब है कि यह तिहरा हत्याकांड राजनीतिक वर्चस्व के चलते हुआ था. दोषी लेखराज पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, उसके एक दोषी बेटे जयहिंद की पत्नी बंगरा से मौजूदा ब्लॉक प्रमुख है और दूसरा सजायाफ्ता बेटा भगत सिंह रानीपुर नगर पंचायत का चेयरमैन है.
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