logo-image

उन्नाव केस मे BJP की बड़ी कार्रवाई, कुलदीप सिंह सेंगर को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता

पार्टी का ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्नाव रेप मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर होगी.

Updated on: 01 Aug 2019, 02:02 PM

नई दिल्ली:

उन्नाव मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में जारी तनाव को देखते हुए सेंगर को पार्टी से बाहर कर दिया गया है. दरअसल इससे पहले सेंगर को पार्टी से निलंबित किया गया था. लेकिन उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे के बाद अब उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है. बता दें पार्टी का ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्नाव रेप मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर होगी. 

दरअसल रेप पीड़िता का परिवार उत्तर प्रदेश से बाहर जांच की मांग लगातार उठाता रहा है. परिजनों का कहना था कि रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गुर्गे उन्हें धमकी देते हैं.  उनपर केस वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है. उन्नाव रेप कांड की पीड़िता ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नाम एक खत लिखा था.

यह भी पढ़ें: उन्नाव रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, UP से बाहर होगी जांच, CBI से स्टेटस रिपोर्ट तलब

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस खत में पीड़िता ने इस बात का संदेह जताया था कि उसके और उसके परिवार की जान खतरे में है. रेप का आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर लगातार उसे और उसके परिवार को खत्म करवाने की धमकी दे रहा है. यह बात मीडिया में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चिट्ठी का संज्ञान लिया. CJI ने रजिस्ट्री से भी रिपोर्ट तलब की कि आखिर ख़त को उनके सामने पेश करने में देरी क्यों हुई. बृहस्पतिवार को पीड़िता के वकील के द्वारा लिखा गया एक प्रार्थना पत्र वायरल हुआ है. यह प्रार्थना पत्र पीड़िता के वकील ने जिलाधिकारी को लिखा था. इसमें उसने बताया था कि उसे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है. इतना ही नहीं उसने आरोप लगाया था कि सत्ता के दबाव में उसके बंदूक के लाइसेंस को नहीं बनाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Unnao Rape Case: CBI की प्राथमिक जांच में सामने आए ये चौंका देने वाले तथ्य

वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि पीड़िता को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 2 बजे पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है.