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कोयंबटूर दुष्कर्म-हत्या मामला: दोषी की मौत की सजा पर पुर्नविचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

इस मामले में मृत्युदंड की सजा पाने वाले दोषी ने कोर्ट से अपील की थी कि मौत की सजा को बरकरार रखने के उनके आदेश की समीक्षा की जाए

Updated on: 07 Nov 2019, 11:58 AM

दिल्ली:

कोयंबटूर में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मौत की सजा पाए एक व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी. तमिलनाडु के कोयंबटूर में नौ साल पहले यानी 2010 में एक व्यक्ति ने दुष्कर्म करने के बाद नाबालिग और उसके भाई की हत्या कर दी थी. इस मामले में मृत्युदंड की सजा पाने वाले दोषी ने कोर्ट से अपील की थी कि मौत की सजा को बरकरार रखने के उनके आदेश की समीक्षा की जाए. हालांकि कोर्ट ने इस पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दिया है.

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बता दें, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दस साल की लड़की के साथ गैंगरेप में शामिल एक दोषी की मौत की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था. बच्ची का गैंगरेप करने के बाद उसकी और भाई के हत्या का आरोप मोहनकृष्णन और मनोहरन पर लगाया गया था.

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बाद में मोहनकृष्णन एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और मोहनकृष्णन को बाद में ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा देदी. इसकी पुष्टी बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने की.