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MP और छत्तीसगढ़ में नहीं लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट, ये है कारण

रविवार से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब बड़ा जुर्माना भरना होगा. 1 सितंबरसे देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है.

Updated on: 01 Sep 2019, 02:56 PM

भोपाल:

रविवार से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब बड़ा जुर्माना भरना होगा. 1 सितंबरसे देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने इसे लागू करने का मन नहीं बनाया है. नए एक्ट के तहत छोटी-छोटी लापरवाहियों में बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा.

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जुर्माने के अलावा कई मामलों में जेल का प्रावधान भी रखा गया है. साथ ही अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसके अभिभावक को सजा हो सकती है. कानून मंत्री ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने जुर्माने की राशि कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है. प्रदेश में अभी नॉटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है.

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उन्होंने कहा कि नए नियम को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है. मैं बताना चाहूंगा कि नया नियम मध्य प्रदेश में अभी नहीं लागू होगा. लेकिन इसे लेकर कन्फ्यूजन जरूर पैदा होगी क्योंकि प्रमुख सचिव गृह मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं.

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मध्य प्रदेश वासियों को ट्रैफिक पुलिस के पकड़े जाने पर बनाये गए नए कानून के मुताबिक तय की गई राशि नहीं चुकानी पड़ेगी. कानून मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार ने अत्यधिक राशि बढ़ाई है, जो आम आदमी नहीं दे सकता.

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इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अभी तक प्रदेश सरकार के पास इस विषय में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और अगर आता भी है तो विचार किया जाएगा. लेकिन अभी मध्य प्रदेश के लोगों को नए नियमों के मुताबिक पैसा नहीं देना पड़ेगा. छत्तीसगढ़ में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू किया जाएगा. छत्तीसगढ़ में भी पुराना कानून चलता रहेगा.