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भिलाई स्टील प्लांट गैस रिसाव कांड में पूर्व ईडी-एमडी को सजा

भिलाई गैस रिसाव में हुई मौत मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्कालीन ईडी और एमडी को जिम्मेदार ठहराते हुए लेबर कोर्ट ने साल भर की कैद की सजा सुनाई गई है।

Updated on: 03 Dec 2016, 07:32 PM

भिलाई:

भिलाई गैस रिसाव में हुई मौत मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्कालीन ईडी और एमडी को जिम्मेदार ठहराते हुए लेबर कोर्ट ने साल भर की कैद की सजा सुनाई गई है।

न्यायाधीश एस.एल. मात्रे ने तत्कालीन ईडी वाई.के. डेगन व एमडी पी.के. तैलंग को अदालत में गिरफ्तार कर मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। अभी ये अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। न्यायाधीश ने ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बीएसपी के सीईओ को कमेटी बनाकर छह माह में व्यवस्था सुधारने भी कहा है।

छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई में 12 जून, 2014 को जहरीली गैस रिसाव से छह कर्मियों की मौत हो गई थी। संयंत्र के पंप हाउस-2 में शाम 5.30 बजे पाइप लाइन फटने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था।

इस घटना में वाटर मैनेजमेंट के डीजीएम एन.के. कटारिया, डीजीएम बी.के. सिंह, असिस्टेंट फायर अफसर रमेश शर्मा, टेक्निशियन ए. सैमुअल, सीनियर ऑपरेटर वरदराम साहू और ठेका श्रमिक विकास वर्मा शामिल थे। वहीं 30 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बीएसपी में अब तक की यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी।