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झारखंड : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा होगा कैंप का आयोजन

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बाल अधिकारों का उल्लंघन, बाल अधिकारों के संरक्षण एवं विकास के निमित्त बनाए गए कानूनों यथा किशोर न्याय अधिनियम 2015, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पोक्सो एक्ट 2012 आदि से संबंधित बच्चों के संरक्षण एवं अधिकार के मामलों की जांच करती है.

Updated on: 17 Sep 2019, 12:54 PM

Ranchi / Ramgarh:

झारखंड में दिनांक 20 सितंबर 2019 को पूर्वाहन 9:30 बजे से रामगढ़ जिला के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा कैंप/बेंच का आयोजन किया जाएगा. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बाल अधिकारों का उल्लंघन, बाल अधिकारों के संरक्षण एवं विकास के निमित्त बनाए गए कानूनों यथा किशोर न्याय अधिनियम 2015, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पोक्सो एक्ट 2012 आदि से संबंधित बच्चों के संरक्षण एवं अधिकार के मामलों की जांच करती है. 20 सितंबर को बाल अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित शिकायतों का निष्पादन कैंप/बेंच में किया जाएगा.

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शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लिखित रूप से जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण कार्यालय (जिला बाल संरक्षण इकाई), समाहरणालय भवन, छतर मांडू, रामगढ़ में तथा प्रखंड स्तर पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं.
आवेदन में शिकायतकर्ता को अपना पूरा नाम पता एवं मोबाइल नंबर अंकित करना होगा. उक्त तिथि को शिकायतकर्ता आयोजित कैंप में निश्चित रूप से स्वयं उपस्थित रहेंगे.