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Delhi Firecracker Ban: सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत, पटाखे जलाने पर रोक रहेगी जारी

Delhi Firecracker Ban: सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत, पटाखे जलाने पर रोक रहेगी जारी

Updated on: 22 Sep 2023, 11:57 AM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को मिली बड़ी राहत
  • ग्रीन पटाखों के निर्माण और जलाने दोनों की अनुमति वाली याचिका भी खारिज
  • सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार 

New Delhi:

Delhi Firecracker Ban: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली जैसे महापर्व पर पटाखे जलाने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से इस बार दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर रोक लगाई गई थी. इसको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में पटाखों पर लगे बैन को हटाए जाने की मांग की गई थी. हालांकि केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. 

इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने बेरियम का इस्तेमाल करके ग्रीन पटाखों को बनाने और उनके यूज की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिवाली पर दिया जलाकर ही सेलिब्रेट करें. बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी मना कर दिया है. 

क्यों ग्रीन पटाखे को लेकर लगी थी याचिका
दरअसल केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने ग्रीन पटाखों से कम प्रदूषण फैलने की बात कही थी. उनकी मांग थी कि इसके निर्माण और बिक्री प्रक्रिया को मंजूरी दी जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ही केजरीवाल सरकार की ओर से आए फैसले में हस्तक्षेप ना करने का फैसला लिया और सुनवाई से इनकार कर दिया. 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'हैप्पी दिवाली'
अपने फैसले में देश की सर्वोच्च अदाचत ने शुरुआत की हैप्पी दिवाली कहकर. कोर्ट ने कहा दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर देशभर में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है. हर तरह के पटाखों में बेरियम के यूज पर रोक रहेगी. 

इन पटाखों पर रहेगा बैन 
कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि लड़ियों, रॉकेट जैसे पटाखों पर रोक जारी रहेगी. देशभर में इस नियम को लागू रखा जाए. यानी देश के किसी भी हिस्से में लड़ियों या फिर रॉकेट जैसे पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एजेंसियों को भी आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं.