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Delhi: अरविंद केजरीवाल को ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने भेजा समन, 16 मार्च को पेश होने का आदेश

Delhi: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने समन भेजा है, इसके तहत उन्हें 16 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है.

Updated on: 07 Mar 2024, 11:44 AM

New Delhi:

Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से समन जारी किया गया है. दरअसल कोर्ट ने यह समन प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत के बाद जारी किया है. इसके तहत दिल्ली सीएम को अब 16 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा. बता दें कि दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से लगातार अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं. हालांकि अरविंद केजरीवाल की ओर से  लगातार इन समन पर न पेश होने का तर्क भी दिया जा रहा है. 

क्या है कोर्ट का आदेश 
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से की गई दूसरी शिकायत के बाद राऊज एवेन्यू अदालत की ओर से दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है. इस समन के तहत उन्हें 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है. 

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क्या है ईडी की शिकायत
ईडी ने शिकायत की है कि दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में अरविंद केजरीवाल की ओर से समन का पालन नहीं किया जा रहा है. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने का अनुरोध करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट में नई शिकायत दर्ज कराई है. 

बता दें कि ईडी की यह शिकायत धन शोधन निवारण अधियम यानी PMLA की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन नंबर 4 और 8 से जुड़ी है. बता दें कि पांच समन भेजने के बाद ही प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट का रुख किया गया था.  

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अरविंद केजरीवाल ने भी न पेश होने की दी थी दलील
ईडी की ओर से लगातार भेजे जा रहे समन को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दलील भी दी गई. उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित करार दिया. हालांकि उन्होंने कहा था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देने को तैयार हैं.