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Delhi property tax: दिल्ली वालों को महंगाई का झटका, प्रोपर्टी खरीदने पर ज्यादा टैक्स

Delhi property tax: हर किसी का सपना होता है कि दिल्ली में अपना एक आशियाना हो. इसके लिए लोग काफी मेहनत भी करते हैं. लेकिन दिल्ली वालों को महंगाई का जबरदस्त झटका लगा है. देश की राजधानी दिल्ली में अब प्रोपर्टी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. दिल

Updated on: 16 Jul 2023, 01:55 PM

नई दिल्ली:

Delhi property tax: हर किसी का सपना होता है कि दिल्ली में अपना एक आशियाना हो. इसके लिए लोग काफी मेहनत भी करते हैं. लेकिन दिल्ली वालों को महंगाई का जबरदस्त झटका लगा है. देश की राजधानी दिल्ली में अब प्रोपर्टी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सभी तरह के प्रोपर्टी खरीद पर अब अधिक टैक्स देने होंगे. दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर शुल्क में 1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है. 

जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 25 लाख से अधिक के किसी भी तरह के प्रोपर्टी पर पहले से 1 प्रतिशत अधिक ट्रांसफर शुल्क देना होगा. इस ट्रांसफर टैक्स बढ़ोत्तरी को दिल्ली नगर निगम(MCD) ने मई 2022 मंजूरी दी थी जिसे दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी है. 

प्रोपर्टी खरीदना महंगा

ट्रांसफर टैक्स रेवेन्यू विभाग की ओर से स्टाम्प डयूटी और पंजीयन शुल्क पर लगाया जाने वाले टैक्स का हिस्सा है. किसी भी सम्पति को किसी को देने, बिक्री के जरिए हस्तांतरण करने पर बिक्री पर यह टैक्स लगाया जाता है. जानकारी के मुताबिक अब ट्रांसफर टैक्स में बढ़ोत्तरी के बाद किसी भी पुरुष को सम्पति हस्तांतरण करने पर 7 प्रतिशत और किसी महिला के नाम करने पर 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शल्क देना होगा. 

महिला या ट्रांसजेंडर के नाम 25 लाख की अधिक सम्पति ट्रांसफर करने पर अब 3 प्रतिशत टैक्स देना होगा. जानकारी के मुताबिक इसके लिए पहले 2 प्रतिशत देना होता था. वहीं, पुरुषों के लिए 25 लाख से अधिक के हस्तांतरण पर 4 प्रतिशत टैक्स देना होगा जो पहले 3 प्रतिशत था. 

दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 25 लाख की सम्पति के हस्तांतरण पर पहले की तरह कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में दूकान, मकान, जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा. प्रोपर्टी विशेषज्ञ की माने तो लोगों पर इसका असर कम ही दिखाई देगा. दिल्ली में सबसे अधिक 3 से 7 करोड़ की खरीद वाले हैं.