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मोदी के खिलाफ बिच्छू वाले बयान के लिए थरूर को सम्मन, इस दिन होंगे पेश

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने थरूर को 7 जून से पहले उनके समक्ष पेश होने के लिए कहा है

Updated on: 27 Apr 2019, 08:30 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिच्छू कहने वाले उनके बयान के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता राजीव बब्बर की मानहानि शिकायत पर तलब किया है. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने थरूर को 7 जून से पहले उनके समक्ष पेश होने के लिए कहा. अदालत थरूर के खिलाफ उनके प्रधानमंत्री मोदी को 'शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू' वाले बयान पर एक आपराधिक मानहानि शिकायत पर सुनवाई कर रही थी.

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बब्बर ने कहा कि थरूर ने यह बयान बदनीयती से दिया था, जिसकी वजह से न केवल हिंदू देवता को नीचा दिखाया गया बल्कि यह अपमानजनक भी था. बब्बर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500(मानहानि) के तहत थरूर के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का अदालत से आग्रह किया. 28 अक्टूबर 2018 को बंगलौर साहित्य महोत्सव के दौरान थरूर ने कहा था, "मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान है. आप उसे अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते और न ही चप्पल से मार सकते हैं.