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लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राबड़ी देवी को ED का समन, 9 फरवरी को दिल्ली में पेशी के लिए बुलाया

अदालत ने इन्हें 9 फरवरी को पेशी को लिए बुलाया है. राबड़ी देवी सहित अन्य को अदालत की ओर से यह समन ऐसे वक्त में जारी किया गया है, जब बिहार में राजनीतिक उठापटक जारी है. 

Updated on: 27 Jan 2024, 05:38 PM

नई दिल्ली:

रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अमित कत्याल ओर दो कंपनियों के खिलाफ समन जारी किया है. अदालत ने इन्हें 9 फरवरी को पेशी को लिए बुलाया है. राबड़ी देवी सहित अन्य को अदालत की ओर से यह समन ऐसे वक्त में जारी किया गया है, जब बिहार में राजनीतिक उठापटक जारी है.

प्रवर्तन निदेशालय इस कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करते हुए हाल ही में चार्जशीट फाइल की थी. ED ने चार्जशीट में रावड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी के साथ दो कंपनियों को आरोपी बनाया है. ED ने इस मामले में 4751 पेज की चार्जशीट दायर की है.

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कोर्ट ने व्यवसायी अमित कात्याल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. कात्याल हालांकि इस मामले में न्यायिक हिरासत हैं. ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश जारी करते हुए कहा, संज्ञान लेने को लेकर पर्याप्त आधार हैं.

दरअसल, ये पूरा मामला 14 वर्ष पुराना है. इस केस में आरोप है कि तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी बदले जमीन ली थी. उस समय देश में यूपीएम की सरकार थी, तब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे. इन आरोपों के साथ सीबीआई ने मामला दर्ज किया. सीबीआई की ओर से दर्ज मामले के अनुसार, रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी को लेकर पहले सब्स्टीट्यूट के तौर पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई. इसके ​बाद जमीन ट्रांसफर करवाने को लेकर उनकी नौकरी स्थाई कर दी गई. सीबीआई की ओर से दर्ज मामले के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया. इसके साथ जांच शुरू करते ही चार्जशीट फाइल की गई थी.