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बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधायकी का अंत, छिन गई सदस्यता

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. अनंत सिंह के घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई थी.

Updated on: 15 Jul 2022, 10:30 AM

highlights

  • मोकामा से पांच बार लगातार जीतने के बाद अब उनकी माननीय की कुर्सी छीन गई है
  • अनंत सिंह की विधायकी जाने से राष्ट्रीय जनता दल को भी झटका लगा है

नई दिल्ली:

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. अनंत सिंह के घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद विधानसभा ने उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी. इसके साथ ही मोकामा से पांच बार लगातार जीतने के बाद अब उनकी माननीय की कुर्सी छीन गई है. अनंत सिंह की विधायकी जाने से राष्ट्रीय जनता दल को भी झटका लगा है. अब आरजेडी की विधायकों की संख्या 79 हो गई है.

एक और मामले भी दोषी ठहराए गए

पटना के एमपी/एमएलए कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद वकील ने बताया था कि सुनवाई के बाद इनके मेडिकल ग्राउंड और 60 साल से अधिक उम्र का भी जिक्र हुआ. अनंत सिंह पांच बार विधायक रहे हैं. सभी तत्थों और परिस्थिति को देखते हुए 10 साल की सजा दी गई. वहीं गुरुवार को बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को एक और मामले में दोषी बनाया गया है. एके 47 मामले में पहले से सजा काट रहे आरजेडी एमएलए दूसरे मामले में भी दोषी ठहराए गए हैं. साल 2015 में अनंत सिंह के सरकारी आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट जब्त किया गया था. इस मामले को लेकर पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया. 

13 गवाहों को पेश किया था

अनंत सिंह पर पुलिस ने आरोप सिध करने के लिए अदालत में 13 गवाहों को पेश किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों ने बयान दर्ज कराए. फिर कोर्ट ने दोषी पाते हुए अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई. विधानसभा या लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो उसे विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाएगा.