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बॉम्बे हाइकोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी की ज़मानत याचिका की ख़ारिज़

सीबीआई ने पीटर मुखर्जी पर आरोप लगाया है कि वो और उनकी पत्नी इंद्राणी, राहुल मुखर्जी के साथ शीना के रिश्ते के खिलाफ थे।

Updated on: 16 Nov 2016, 10:15 PM

नई दिल्ली:

शीना बोरा हत्याकांड में बुधवार को बॉम्बे हाइकोर्ट ने पीटर मुखर्जी की ज़मानत याचिका ख़ारिज़ कर दी। पीटर मुखर्जी को 2012 में शीना बोरा हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस एनडब्ल्यू साम्बरे ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो इस मामले में अगला आदेश गुरुवार को जारी करेंगे।

सीबीआई ने पीटर मुखर्जी पर आरोप लगाया है कि वो और उनकी पत्नी इंद्राणी, राहुल मुखर्जी के साथ शीना के रिश्ते के खिलाफ थे। इसीलिए दोनों ने शीना की हत्या की साजिश रची थी।
पीटर की पहली पत्नी से राहुल पैदा हुआ था और शीना इंद्राणी की पहली शादी से पैदा हुई थी।

पीटर मुखर्जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत याचिका दाखिल करते हुए सीबीआई के तर्क का खंडन किया था। उनके वकील आबाद पोंडा ने कहा कि पीटर के मन में शीना के लिए नफरत नहीं थी, इंद्राणी ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी।

सीबीआइ ने पिछले वर्ष नवंबर महीने में पीटर को गिरफ्तार किया था। सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।