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शाही ईदगाह मामले पर मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं, SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी. इसपर SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

Updated on: 15 Dec 2023, 02:30 PM

नई दिल्ली:

मथुरा में शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी.  एक दिन पहले ही गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी.  हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग भी मान ली है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी.

हालांकि, एएसआई का सर्वे कब से शुरू होगा, कितने लोग इस सर्वे में शामिल होंगे, ये सब तय नहीं हुआ है. संभावना जताई जा रही है कि हाईकोर्ट में 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सर्वे के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आएगी. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसपर मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई. 

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18 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी है. इसको लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर इसमें दखल देने की मांग की. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सर्वे शुरू करने के बारे में बताएगा. इसपर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर आपको हाईकोर्ट के आदेश से कोई दिक्कत होगी तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला है. आप यहां आकर अपनी बात रख सकते हैं.