विजय माल्या को 'भगोड़ा' घोषित करने की कार्यवाही पर रोक वाली याचिका पर SC ने ED को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने याचिका पर जांच एजेंसी से अपना पक्ष रखने को कहा है. इससे पहले ED ने विशेष अदालत से लंदन में रह रहे उद्योगपति माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी. ED की इसी मांग के ख़िलाफ़ और धन शोधन रोकथाम कानून के तहत विशेष अदालत में चल रही सुनवाई के खिलाफ माल्या ने याचिका दाखिल की है.
Supreme Court issues notice to Enforcement Directorate on a plea filed by Vijay Mallya seeking stay on the proceedings initiated by the ED to declare him a fugitive economic offender and confiscate his assets. SC refuses to stay proceedings initated by the ED.
— ANI (@ANI) December 7, 2018
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इस अर्ज़ी के ख़िलाफ़ माल्या ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे उन्होंने 22 नवंबर को ख़ारिज़ कर दिया था.
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