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कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उन्हें अयोग्य करार देने का तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश कुमार का फैसला सही था या नहीं.

Updated on: 25 Oct 2019, 04:00 PM

नई दिल्ली:

कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उन्हें अयोग्य करार देने का तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश कुमार का फैसला सही था या नहीं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि दिसंबर में होने वाले उपचुनाव में ये अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं.

बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीस सरकार गिराने के लिए जवाबदेह 17 विधायकों को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने अयोग्य ठहरा दिया था. विश्वास मत हारने की वजह से तत्कालीन सीएम कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ा थ. जिसके बाद बीजेपी की सरकार बनी.

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गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला आने तक वह कर्नाटक में 15 सीटों पर चुनाव टाल देगा. 21 अक्टूबर को कर्नाटक में मतदान कराया जाना था. लेकिन बाद में इसे बदलकर कर 11 नवंबर को नई तारीख तय की गई है.