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रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने विदेश जाने के लिए सीबीआई कोर्ट (CBI Court) से इजाजत मांगी

रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं. वाड्रा के ऊपर लंदन में संपत्तियों के लाभकारी मालिक होने का आरोप है.

Updated on: 09 Sep 2019, 12:50 PM

नई दिल्ली:

सीबीआई कोर्ट (CBI Court) में रॉबर्ट वाड्रा ने विदेश यात्रा के लिए अर्जी दाखिल की है. अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद यह दूसरा आवेदन है. जमानत दिए जाने पर उसी अदालत ने यात्रा से पहले अदालत की अनुमति लेने के लिए शर्त लगाई थी. बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं. वाड्रा के ऊपर लंदन में संपत्तियों के लाभकारी मालिक होने का आरोप है. रॉबर्ट वाड्रा बिजनेस ट्रिप पर स्पेन जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से विदेश जाने के लिए अर्जी दाखिल की है.

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राजस्थान के बीकानेर कोलायत की जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े मामले पर पिछले महीने जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई था. ये मामला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी सास मौरीन वाड्रा से जुड़ा हुआ है. दरअसल इस मामले में जोधपुर स्काई लाईट हॉस्पिटैलिटी की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसपर गुरुवार (22 अगस्त) को सुनवाई की गई थी. जस्टिस जी आर मूलचंदानी की अदालत में हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा है. हालांकि अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल आरडी रस्तोगी ने इसका कड़ा विरोध जताया.  अब कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 12 सितंबर तय की है.