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राजस्थान HC ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिया बड़ा झटका, अब नही मिलेंगी सरकारी सुविधाएं

राजस्थान HC का बड़ा फैसला : पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलेगी आजीवन सुविधाएं

Updated on: 04 Sep 2019, 01:07 PM

नई दिल्ली:

राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिया बड़ा झटका. जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने आज राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया है. इस अधिनियम के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को राजस्थान में कई सुविधाओं का प्रावधान था, जिसमें आजीवन बंगला, टेलीफोन समेत कई सुविधाएं शामिल हैं. इसके साथ ही अब नए नियम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला नहीं मिल सकेगा. दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को राज. मंत्री वेतन (संसोधन) अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया है.

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संसोधित अधिनियम 2017 को पूर्व में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में लाया गया था. यह विधेयक आजीवन भारत भ्रमण के लिए निशुल्क गाड़ी तीन ड्राइवर, और 2 बाबू समेत 2 सूचना सहायक देने का प्रावधान था.

इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक निजी सचिव और 4 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखने का भी प्रावधान था. फैसला देने के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि- राजस्थान आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है. ऐसे में इस तरह की सुविधाएं देना उचित नहीं है. पब्लिक फंड का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए.