logo-image

पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को सिटी सेंटर मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh)को जिला अदालत ने बड़ी राहत दी.

Updated on: 27 Nov 2019, 06:23 PM

नई दिल्ली:

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh)को जिला अदालत ने बड़ी राहत दी. कोर्ट ने बहुचर्चित लुधियाना सिटी सेंटर घोटाला मामले में सीएम अमरिंदर सिंह को बरी कर दिया. इसके साथ अन्य आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

बता दें कि मुख्यमंत्री के अलावा उनके बेटे रणइंदर सिंह, दामाद रमिंदर सिंह और अन्य 29 लोग इस मामले में आरोपित थे. बरी होने के बाद मीडिया से मुखातिब अमरिंदर सिंह ने कहा, 'मामला आखिरकार आज हमारे पक्ष में आ गया और हमारे खिलाफ आरोप खारिज कर दिए गए हैं.'

इधर, कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अदालत के फैसले का स्वागत किया.

इसे भी पढ़ें:अजित पवार को NCP में फिर मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनाए जा सकते हैं उपमुख्यमंत्री

लुधियाना सिटी सेंटर मामला सितंबर 2006 में सामने आया था. जिसमें1144 करोड़ रुपये घोटाला होने की बात सामने आई थी. उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी. इसके बाद 2007 में सत्ता परिवर्तन के बाद मामला दर्ज किया गया. पूर्व अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में 23 मार्च 2007 को कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य के खिलाफ घोटाला मामला दर्ज हुआ. दिसंबर 2007 में 130 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस मामले में 36 आरोपितों में से चार की मृत्यु हो चुकी है. लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने अमरिंदर सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.