पी चिदंबरम के बाद उनके बेटे कार्ति पर भी लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जानें क्यों
एयरसेल-मैक्सिस केस में पी चिंदबरम और कार्ति चिंदबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक की मियाद आज शुक्रवार को खत्म हो रही है.
highlights
- INX मीडिया केस में सीबीआई के रिमांड पर हैं पी चिदंबरम
- अग्रिम जमानत की मियाद न बढ़ी तो गिरफ्तार हो जाएंगे कार्ति भी
- बुधवार रात को सीबीआई ने पी चिदंबरम को किया था गिरफ्तार
नई दिल्ली:
एयरसेल-मैक्सिस केस में पी चिंदबरम और कार्ति चिंदबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक की मियाद आज शुक्रवार को खत्म हो रही है. पिता-पुत्र की अग्रिम ज़मानत अर्जी पर बहस राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी. देखना होगा कि कोर्ट आज शुक्रवार को गिरफ्तारी पर रोक की मियाद आगे बढ़ाता है या नहीं. गिरफ्तारी की मियाद न बढ़ी तो पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है. CBI और ED दोनों के केस में पी चिंदबरम की अग्रिम ज़मानत की दो अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लिस्टेड है. सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद वो अर्जी तो निष्प्रभावी हो गई, लेकिन ED वाला केस अभी बचा हुआ है.
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इससे पहले, INX मीडिया केस में गुरुवार को चिदंबरम को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 26 अगस्त तक CBI रिमांड पर भेज दिया था. चिदंबरम को गुरुवार दोपहर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने चिदंबरम की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. सीबीआई की ओर से दलीलें पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और प्री-चार्जशीट स्टेज में है.
पी चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक एम सिंघवी ने दलीलें पेश करते हुए कहा, मामले के सभी आरोपी भास्कर रमन, कार्ति चिदंबरम, पीटर और इंद्राणी मुखर्जी सहित जमानत पर हैं. एफआईपीबी की मंजूरी वरिष्ठ अधिकारियों ने दी थी, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है. जमानत देना एक नियम है और अदालत के समक्ष यह मुद्दा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है. सीबीआई जो कह रही है उसे यथा सत्य नहीं माना जा सकता.
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कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम ने गुरुवार सुबह सीबीआई अफसरों से उन्हें हिरासत में लेने का अनुरोध किया था क्योंकि वह 24 घंटे तक नहीं सोए थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई रात में ही हिरासत में ले लिया गया.
वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल में 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी धन प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए CBI ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
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