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निर्भया केसः नया डेथ वारंट जारी, 3 मार्च को होगी दोषियों को फांसी

निर्भया गैंग रेप केस (Nirbhaya Gangrape case) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी.

Updated on: 17 Feb 2020, 05:21 PM

नई दिल्ली:

निर्भया गैंग रेप केस (Nirbhaya Gangrape case) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी. कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आसा देवी ने कहा कि इससे पहले भी दो बार डेथ वारंट जारी हो चुका है लेकिन हमें उम्मीद है कि यह फाइनल डेथ वारंट होगा. उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में सात साल इंतजार किया है. इससे पहले कोर्ट ने 22 जनवरी का डेथ वारंट जारी किया था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया. कोर्ट ने एक बार फिर 1 फरवरी का डेथ वारंट जारी किया. इसे भी कानूनी पेचीदगियों के कारण रद्द करना पड़ा. अब इस मामले में एक बार फिर नया डेथ वारंट जारी किया गया है. 

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इससे पहले दो बार कोर्ट दोषियों की फांसी टाल चुका है. इससे पहले 22 जनवरी को चारों दोषियों को फांसी मुकर्रर करते हुए डेथ वारंट जारी किया था, लेकिन राष्ट्रपति के पास एक दया याचिका लंबित होने के चलते फांसी टल गई थी. इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दूसरी बार एक फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी का समय तय किया था, लेकिन करीब 12 घंटे पहले आज शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर फांसी की सजा टाल दी.

पवन गुप्ता के पास विकल्प मौजूद
निर्भया गैंग रेप केस में पवन गुप्ता को छोड़ अन्य सभी दोषियों के दया याचिका और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. कोर्ट ने इस मामले में अब 14 दिन का समय देते हुए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. इन 14 दिनों में पवन गुप्ता को इन दोनों कानूनी विकल्पों का निपटारा करना होगा.