टैक्स चोरी के मामले में नीरव मोदी भगोड़ा घोषित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने दिसंबर 2014 में डीआरआई की मुंबई क्षेत्रीय इकाई द्वारा मोदी के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में हीरा कारोबारी को भगोड़ा घोषित किया.
नई दिल्ली:
सूरत की एक अदालत ने बुधवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को कर चोरी के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने हीरे के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क की कथित चोरी करने को लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने दिसंबर 2014 में डीआरआई की मुंबई क्षेत्रीय इकाई द्वारा मोदी के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में हीरा कारोबारी को भगोड़ा घोषित किया.
डीआरआई के मुताबिक, सूरत में स्थित मोदी की कंपनियां कथित तौर पर सीमा शुल्क की चोरी में संलिप्त थीं.
और पढ़ें- PNB घोटाला: नीरव मोदी केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 637 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
सरकारी अभियोजक नयन सुखदवाला ने पीटीआई को बताया कि जज ने 15 नवंबर तक मोदी को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा है, नहीं तो डीआरआई को उसके खिलाफ आगे कार्रवाई करने की अनुमति दी जाएगी.
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