इस राज्य में हाईकोर्ट ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर लगाई रोक, ये है वजह
मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित करने तक दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी.
नई दिल्ली:
मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित करने तक दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी. अदालत ने केंद्र सरकार को नियमों को अधिसूचित करने के लिए 31 जनवरी, 2019 की समय सीमा दी है. अदालत ने यह आदेश तमिलनाडु केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की याचिका पर पारित किया है.
एसोसिएशन के अनुसार, ऑनलाइन खरीददारी आसान हो सकती है, लेकिन इसमें बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन दुकानदारों के फर्जी/एक्सपायर्ड/बिना मंजूरी की दवाओं की बिक्री किए जाने का खतरा है.
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गौरतलब है कि देश में इस साल ऑनलाइन दवा बिक्री का कारोबार 720 करोड़ रुपए का रहा. इस साल अगस्त में सरकार ने ऑनलाइन फार्मेसी के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं. इनके मुताबिक ई-फार्मेसी चलाने के लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है. हालांकि, लाइसेंसिंग के नियमों को लेकर अभी तक दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं.
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