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Sabrimala Case: कुछ ही देर में आएगा सबरीमाला मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सबरीमाला मंदिर मामले में 10-50 साल की महिलाओं के प्रवेश को लेकर दाखिल की गई इन याचिकाओं में 56 पुनर्विचार याचिकाएं है जबकि 4 नई याचिका और 5 ट्रांसफर याचिकाएं हैं

Updated on: 14 Nov 2019, 10:22 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल केरल के सबरीमाला मंदिर मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी थी. हालांकि इसके बावजूद महिलाओं को मंदिर प्रवेश करने से रोका गया. इस दौरान काफी हंगामा हुआ जो कई दिनों तक चलता रहा. वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कई पुनर्विचार याचिका दाखिल कई गईं. इन पुनर्विचार याचिकाओं की संख्या कुल मिलाकर 65 थीं. सुप्रीम कोर्ट आज इन्ही पुनर्विचाक याचिकाओं पर फैसला सुनाने वाला है.

बता दें, सबरीमाला मंदिर मामले में 10-50 साल की महिलाओं के प्रवेश को लेकर दाखिल की गई इन याचिकाओं में 56 पुनर्विचार याचिकाएं है जबकि 4 नई याचिका और 5 ट्रांसफर याचिकाएं हैं. इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बस कुछ ही देर में फैसला सुनाएगा.

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बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 10 से 50 साल तक की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक थी. परंपरा अनुसार लोग इसका कारण महिलाओं के पीरियड्स यानि मासिक धर्म को बताते हैं क्योंकि मंदिर में प्रवेश से 40 दिन पहले हर व्यक्ति को तमाम तरह से खुद को पवित्र रखना होता है और मंदिर बोर्ड के अनुसार पीरियड्स महिलाओं को अपवित्र कर देते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दे दी.

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बता दें, इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा कर रहे हैं. पीठ ने 6 फरवरी को अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अगुवाई वाली बेंच आज सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी. चीफ जस्टिस रंजन गोगाई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. इससे पहले वे बड़े मामलों पर फैसला सुना रहे हैं.