कांग्रेस ने कहा- कर्नाटक के राज्यपाल को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, बीजेपी ने किया पलटवार
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राज्यपाल के निर्णय को संविधान और लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है और कहा कि उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
highlights
- कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास अर्जी दायर की है
- कांग्रेस ने राज्यपाल पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया
- रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक की हार कांग्रेस नहीं पचा पा रही है
नई दिल्ली:
कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल वजुभाई वाला के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को न्योता देने और बी एस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद के शपथ के लिए निमंत्रण देने के बाद घमासान और तेज हो गया है।
राज्यपाल के फैसले से नाराज कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर रात में ही सुनवाई की मांग की है।
इसके लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास अर्जी दायर की है।
कांग्रेस ने की प्रेस कांफ्रेंस
राज्यपाल के निर्णय के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर राज्यपाल पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राज्यपाल के निर्णय को संविधान और लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है और कहा कि उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
सुरजेवाला ने कहा, 'राज्यपाल संविधान के बदले बीजेपी मुख्यालय के आधार पर फैसले ले रहे हैं। बहुमत के बिना येदियुरप्पा को शपथ के लिए बुलाया गया, राज्यपाल बीजेपी की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं।'
उन्होंने कहा, 'हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि अगर चुनाव के बाद दो पार्टियां गठबंधन कर साथ नहीं आ सकती तो आपने गोवा और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी को अलग कर सरकार कैसे बनाई? राज्यपाल ने अपने पद को शर्मिंदा किया है।'
रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'हमारे पास जो भी अधिकार हैं, हम सभी कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करेंगे। हम जनता की अदालत में जाएंगे।'
बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार
वहीं बीजेपी ने भी प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस पर निशाना साधी है।
बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'जिस कांग्रेस पार्टी का पूरा रिकॉर्ड संविधान की धज्जियां उड़ाने का रहा है वो आज देश के संविधान की मर्यादा बता रही है। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू किया वो हमें सीख दे रही है।'
रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने एस आर बोम्मई केस में कहा था कि कहा था कि नए चुनाव के आधार पर जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी उस पर राज्यपाल किसे बुलाएंगे इस पर हम (सुप्रीम कोर्ट) कोई विचार नहीं देते हैं।'
बीजेपी नेता ने कहा, 'सरकारिया कमीशन ने कहा था कि किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर सबसे पहले चुनावह पूर्व गठबंधन, नंबर दो पर सबसे बड़ी पार्टी और तीसरे नंबर पर चुनाव बाद गठबंधन को मौका दिया जाएगा।'
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक की हार कांग्रेस नहीं पचा पा रही है, येदियुरप्पा को बुलाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान के मुताबिक है।
कर्नाटक के राज्यपाल का फैसला
बता दें कि बुधवार देर शाम कर्नाटक के राज्यपाल वजुबाई वाला ने बी एस येदियुरप्पा को सरकार बनाने और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का न्योता दिया। साथ ही उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया।
इसके बाद कर्नाटक बीजेपी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बी एस येदियुरप्पा गुरुवार सुबह 9:30 बजे राजभवन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
इससे पहले येदियुरप्पा ने दिन में राज्यपाल के पास पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। वहीं शाम को कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) ने भी मिलकर 117 विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश की थी।
कर्नाटक चुनाव में किसको कितनी सीटें
बता दें कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम में 104 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई।
वहीं कांग्रेस को 78 सीटें और जनता दल (सेक्युलर) (जेडीएस) जेडीएस को मिली 37 सीटें मिली, जिसके बाद दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर सरकार बनाने का फैसला किया था।
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