जम्मू कश्मीर में पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानें 10 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर सभी प्रतिबंधात्मक आदेश पर समीक्षा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर सभी प्रतिबंधात्मक आदेश पर समीक्षा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. वहीं धारा 144 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका प्रयोग अलग-अलग विचारों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के उपयोग पर कहा कि यह बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का जरिया है. जानें 10 बड़ी बातें:
- एक हफ्ते के अंदर पाबंदियों की समीक्षा हो.
- पाबंदी से जुड़े सभी आदेश सार्वजनिक हो.
- पाबंदी पर आदेशों की समीक्षा के लिए कमेटी.
- आजादी और सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी.
- SC कश्मीर की राजनीति में दखल नहीं देगा.
- नागरिकों को सभी अधिकार और सुरक्षा मिले.
- इंटरनेट पर बैन के ठोस कारण होने चाहिए.
- इंटरनेट पर रोक की समय सीमा होनी चाहिए.
- कश्मीर में हिंसा का लंबा इतिहास.
- गैर जरूरी आदेश वापस लिए जाएं.
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