ICICI Loan Fraud Case: चंदा-दीपक कोचर, वेणुगोपाल की कस्टडी 2 दिन बढ़ी
ICICI-Videocon Loan Fraud Case: सीबीआई कोर्ट ने चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ( Videocon ) के पूर्व एमडी वेणुगोपाल धूत की सीबीआई कस्टडी को दो दिनों के लिए बढ़ा दिया है. सीबीआई ने कोर्ट ने कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को स्वीकार करते हुए दो दिन की कस्टडी बढ़ा दी है.
highlights
- चंदा कोचर और दीपक कोचर की कस्टडी बढ़ी
- सीबीआई कोर्ट ने दो दिनों के लिए बढ़ाई कस्टडी
- आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन केस में हुई है गिरफ्तारी
मुंबई:
ICICI-Videocon Loan Fraud Case: सीबीआई कोर्ट ने चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ( Videocon ) के पूर्व एमडी वेणुगोपाल धूत की सीबीआई कस्टडी को दो दिनों के लिए बढ़ा दिया है. सीबीआई ने कोर्ट ने कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को स्वीकार करते हुए दो दिन की कस्टडी बढ़ा दी है. सीबीआई ने कहा था कि मामले की जांच के लिए और पूछताछ करने के लिए उसे दो दिनों का समय और चाहिए. इसके बाद सीबीआई कोर्ट ( CBI Court ) ने तीनों की कस्टडी बढ़ा दी है. कोर्ट ने साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो जल्द ही आरोपितों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करे, वर्ना वो इनकी कस्टडी को नहीं बढ़ाएगी.
#UPDATE | ICICI bank-Videocon loan fraud case: CBI Court gives 2 days custody of Chanda Kochhar, Deepak Kochhar and Venugopal Dhoot to CBI.
— ANI (@ANI) December 28, 2022
हाई कोर्ट से मिला था झटका
इस मामले में चंदा कोचर और उनके पति ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. दोनों ने हाई कोर्ट से गुजारिश की थी कि उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाई जाए और उन्हें तुरंत जमानत दिया जाए. क्योंकि वो पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं. लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्हें इसके लिए सही जगह पर जाना चाहिए. कोई भी मामला पहले निचली अदालत में ले जाना चाहिए, उसके बाद ही हाई कोर्ट में उनकी अर्जी स्वीकार की जाएगी.
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ये था मामला
चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ हैं. उन्होंने पद पर रहते हुए वेणुगोपाल धूत की कंपनी वीडियोकॉन के लिए 3200 करोड़ रुपये लोन की स्वीकृति दी थी. जिसमें से बाद में वीडियोकॉन ने 64 करोड़ की धनराशि चंदा कोचर के पति विकास कोचर की कंपनी को बतौर लोन ट्रांसफर कर दिया था. ऐसा करना न सिर्फ अवैध था, बल्कि इसे घूसखोरी भी माना गया.
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