logo-image

हयात होटल कांड: बंदूक लहराने वाले आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को आशीष पांडेय की जमानत याचिक खारिज कर दी. सोमवार को कोर्ट ने आशीष को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है.

Updated on: 23 Oct 2018, 07:04 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को आशीष पांडेय की जमानत याचिक खारिज कर दी. सोमवार को कोर्ट ने आशीष को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. बीते हफ्ते आशीष पांडेय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वह हयात होटल के बाहर दो लोगों पर बंदूक तानते हुए देखें जा सकते हैं. इस वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आशीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

गौरतलब है कि दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में पिस्तौल लहराने वाले बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद के बेटे का बन्दूक लहराते हुए वीडियो लगातार सुर्ख़ियों में बना हुआ है. होटल में बन्दूक के दम पर गुंडई करने वाले आशीष पांडे ने एक दंपत्ति को धमकाया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. 

और पढ़ें: सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र 7 दिनों की सीबीआई हिरासत में

पूर्व सांसद के बेटे ने एक व्यक्ति से झगड़े के बाद अपनी पिस्तौल लहराई थी. होटल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि बसपा के पूर्व विधायक व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे ने शनिवार रात को होटल परिसर में अपने हथियार लहरा रहा था. वीडियो मे दिख रहा है कि आशीष पांडे अपने हाथ में एक पिस्तौल पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से एक व्यक्ति का कॉलर पकड़े हुए है.