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मोस्‍ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद की मुसीबतें बढ़ीं, गुजरांवाला कोर्ट ने दोषी करार दिया

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड एवं आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (JUD) के प्रमुख हाफिज सईद को गुजरांवाला अदालत ने दोषी करार दिया है.

Updated on: 07 Aug 2019, 04:07 PM

New Delhi:

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड एवं आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (JUD) के प्रमुख हाफिज सईद को गुजरांवाला अदालत ने दोषी करार दिया है. पाकिस्तान के गुजरात में इस केस को ट्रांसफर किया गया है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. हाल ही में गुजरांवाला स्थित आतंक रोधी न्यायालय (ATC) ने हाफिज सईद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी थ.। इससे पहले भी अदालत ने हाफिज सईद की न्‍यायिक हिरासत सात दिन के लिए बढ़ाई थी. 

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गौरतलब है कि आतंक विरोधी विभाग ने 3 जुलाई को हाफिज सईद समेत जमात-उद-दावा के 13 आतंकियों के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. हाफिज सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. उस दिन वह अपने खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत लेने के लिए लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था. उसी दिन उसे आतंकवाद रोधी अदालत के समक्ष भी पेश कर दिया गया था. संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए हाफिज सईद के खिलाफ कई मामले लंबित हैं.  

भारत के मोस्टवांटेड आतंकियों में से एक और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) की गिरफ्तारी तब की गई थी, जब वह आतंकवाद निरोधक अदालत में पेश होने के लिए गुजरांवाला जा रहा था. पाक को एफएटीएफ से ब्लैक लिस्ट होने का डर सता रहा है. यह कार्रवाई इसी को देखते हुए की गई थी. पाकिस्तान के आतंकरोधी विभाग के बयान के मुताबिक, आतंकी फंडिंग के लिए पांच ट्रस्टों का इस्तेमाल करने के लिए हाफिज सईद के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे.

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बता दें कि कुछ दिन पहले हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों हाफिज मसूद, अमीर हमजा और मलिक जफर को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर लाहौर स्थित एक आतंकवाद रोधी कोर्ट ने अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में तीन अगस्त तक अग्रिम जमानत दे दी थी. हाफिज सईद (Hafiz Saeed) ने लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High Court) में खुद के खिलाफ दाखिल आतंकी फंडिंग के मामलों को चुनौती भी दे रखी है.