गुजरात: सरकार में पिछले दो वर्षों में 15,013 शिशुओं की देखभाल इकाइयों में मृत्यु हुई: सरकार
नितिन पटेल (Nitin Patel) ने कहा कि गुजरात में 2018 और 2019 के दौरान ऐसी इकाइयों में भर्ती हुए 1.06 लाख शिशुओं में से 15,013 शिशुओं की इलाज के दौरान की मृत्यु हो गई.
नई दिल्ली:
राज्य सरकार ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि गुजरात (Gujarat) में नवजात शिशु देखभाल इकाइयों में विभिन्न बीमारियों के कारण 15,000 से अधिक शिशुओं की मृत्यु हो गई. राज्य के लगभग सभी जिलों में स्थापित नवजात शिशु देखभाल इकाइयों में ये मौतें हुई. प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल (Nitin Patel) ने कहा कि गुजरात में 2018 और 2019 के दौरान ऐसी इकाइयों में भर्ती हुए 1.06 लाख शिशुओं में से 15,013 शिशुओं की इलाज के दौरान की मृत्यु हो गई.
पटेल स्वास्थ्य विभाग भी संभालते हैं. अपने लिखित उत्तर में पटेल ने कहा कि इन 1.06 लाख बच्चों में से 71,774 सिविल अस्पतालों में पैदा हुए थे और बाद में इलाज के लिए नवजात शिशु देखभाल इकाइयों में लाए गये थे. मंत्री ने कहा कि अन्य अस्पतालों में पैदा होने वाले 34,727 शिशु बाद में इन देखभाल इकाइयों में लाए गए थे. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक शिशुओं की मौत क्रमश: अहमदाबाद(4,322), वडोदरा (2,362) और सूरत (1,986) में हुई.
यह भी पढें-दिल्ली हिंसा पर बोले सीजेआई बोबडे, न्यायालय भी शांति चाहता है, लेकिन ...
डिप्टी सीएम नितिन पटेल संभालते हैं स्वास्थ्य विभाग
अपने उत्तर में पटेल ने नवजात देखभाल इकाइयों में सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को भी सूचीबद्ध किया. इन उपायों में बाल रोग विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता देना, डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और इन इकाइयों में उपकरणों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना शामिल था.
यह भी पढें-राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी नसीहत- नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं
गुजरात में जब्त हुआ एक लाख किलो से भी ज्यादा गोमांस
इसके पहले सोमवार खबर आई थी कि बीते दो साल में गुजरात में एक लाख किलोग्राम से अधिक गोमांस जब्त किया गया है. विधानसभा में सोमवार को यह जानकारी दी गई. यह जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस को 2017 में लाए गए संशोधित गोहत्या कानून के प्रभाव को लेकर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया. गौरतलब है कि संशोधित गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम में गाय या गोवंश की हत्या के लिये अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. राज्य के गृह विभाग ने प्रश्न काल के दौरान कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में 2018 और 2019 में 1,00,490 किलो गोमांस जब्त किया गया है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Sonu Sood WhatsApp Blocked: 2 दिन से बंद है सोनू सूद का व्हाट्सएप अकाउंट, नहीं कर पा रहे हैं जरूरतमंदों की मदद
-
Sahil Khan Arrested: महादेव बेटिंग ऐप केस में मुंबई पुलिस ने उठाया बड़ा कदम , एक्टर साहिल खान हुए गिरफ्तार
-
Samantha Ruth Birthday: साउथ इंडस्ट्री की दिवा 37 साल की हुईं आज, ऐसा रहा है सामंथा का फिल्मी करियर
धर्म-कर्म
-
Pramanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के इन विचारों से जीवन में आएगा बदलाव, मिलेगी कामयाबी
-
Shri Premanand ji Maharaj: मृत्यु से ठीक पहले इंसान के साथ क्या होता है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से
-
Maa Laxmi Shubh Sanket: अगर आपको मिलते हैं ये 6 संकेत तो समझें मां लक्ष्मी का होने वाला है आगमन
-
May 2024 Vrat Tyohar List: मई में कब है अक्षय तृतीया और एकादशी? यहां देखें सभी व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट